मोटर वाहन अधिनियम 2019.

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मोटर वाहन अधिनियम 2019 की कुछ महत्वूर्ण कड़ियां..!!


1 सितंबर 2019 से नये मोटर वाहन अधिनियम लागू किए गए है। इस अधिनियम में लोगो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के नियमों में कुछ विशेष बदलाव किए गए है। जिनका जानना आपके लिए भी जरूरी है ताकि आप खुद को जुर्माना भरने से बचाए रख सके।
तो चलिए जानते है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलावो के बारे में ;


∆∆  नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो खैर नहीं - शराब या अन्य किसी नशीली पदार्थो का सेवन करके गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहले जहां सिर्फ 500 का जुर्माना भरना पड़ता था, वहीं अब आपको इसके लिए 10000 रुपए या इससे भी ज्यादा बड़ी रकम चुकाती पर सकती है। साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाते वक्त अगर आप किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार होते है तो आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जुर्माना ना भर पाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 3 माह या इससे अधिक की सजा सुनाई जा सकती है।

∆∆  मोटसाइकिलपर दो से अधिक लोगों की सवारी करते हुए पकड़े जाने पर जहां दोषी को 3200 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं H.T.V (Heavy Traveling Vehicle) पर पांच से अधिक लोगों के साथ पकड़े जाने पर वाहन चालक को 2200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा।

∆∆  हेलमेट न पहनने पर - बिना हेलमेट गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहले जहां 300 रुपया जुर्माना देना पड़ता था वहीं अब आपको इसके लिए 1000 से 2000 तक जुर्माना देना पर सकता है।मोबाइल चलाते पकड़े जाने पर - वाहन चलाते समय l अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते है तो आपको इसके बदले 1000 से 5000 रुपया तक का नुकसान भुगतना पर सकता है।

∆∆ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दोषी को 1000 से 5000 हजार तक का जुर्माना देना पर सकता है। और यदि कोई नाबालिक गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिक के अभिभावक को इसके एवज में 25000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही अभिभावक को 3 महीने के लिए जेल भी जाना पर सकता है।

∆∆ नई नियमावली के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते पकड़े जाता है तो उसे 2000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। पहले यह राशि 1000 रुपए थी।इमरजेंसी वाहनों जैसे - फायर बिग्रेड या एंबुलेंस का रास्ता रोकते हुए या बाधित करते हुए दोषी पाए जाने पर 10000 रुपया जुर्माना देना होगा।
∆∆ अगर कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।
अगर कोई वाहन नो पार्किंग क्षेत्र मे पार्क की हुई पकड़ी जाती है तो इसके एवज में वाहन मालिक को 1000 रुपया जुर्माना भरना पर सकता है।ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपया जुर्माना का प्रावधान है।


इसके साथ ही नियमों में कुछ और भी बदलाव किए गए है, जैसे कि-अगर आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो इसके लिए आपको 1 वर्ष पहले आवेदन करना पड़ेगा। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद इसको रिन्यू कराने के लिए जहां आपको पहले सिर्फ 1 माह की अवधि दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति विशेष की मदद करते है तो आपको इसके लिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। और आप चाहे तो अपनी पहचान भी छुपाए रख सकते है।__________________________________________________

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